प्लॉट सौदे में धोखाधड़ी का मामला निकला झूठा, आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त


प्लॉट सौदे में धोखाधड़ी का मामला निकला झूठा, आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

देवास। एक प्लॉट के सौदे को लेकर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महेंद्र खोड़े को न्यायालय ने धारा 420, 406 व 409 से दोषमुक्त कर दिया है। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का था, जिसमें आरोपी को जेल भी भेजा गया था।न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से करीब 10 गवाह पेश किए गए, लेकिन उनके प्रति-परीक्षण में कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया।न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल की अदालत ने प्रमाण के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। न्यायिक अभिरक्षा में रहे महेंद्र खोड़े को अब पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर रिहा कर दिया गया है।प्रकरण की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मुकाती व अधिवक्ता मुकेश शर्मा द्वारा की गई।

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