रुपयों की मांग कर चाकू मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
रुपयों की मांग कर चाकू मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
देवास।जी.पी.घाटिया सहायक निदेशक अभियोजन जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 17-03-2024 को फरियादी आशीष पटेल ने रिपोर्ट किया कि उक्त दिनोक 17-03-2024 को वह अपने घर जनौईखेड़ी से उसकी मोटरसाईकल से देवास अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो सुबह करीबन 8.45 बजे जैसे ही गोरधन की किराना दुकान के सामने पटलावदा चौराहा ग्राम पटलावदा पहुंचा कि ग्राम पटलावदा का रहने वाला धर्मेन्द्र पिता देवीलाल पांचाल उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया और उसे मॉ-बहन की अश्लील गालियां देने लगा और बोला कि वह गांव के रास्ते से रोज आना जाना करता है तो वह उसे होली मनाने के लिए पैसे दे और वह जबरन उससे पैसे मांगने लगा। उसने पैसे देने से जब मना किया तो अभियुक्त धर्मेन्द्र ने उसकी कमर में से एक चाकू निकाला और चाकू से उसे मारा।जो उसके दाहिने कंधे पर लगा और चोट से खून निकलने लगा। पास से निकल रहे भारत चौधरी और आसपास वालों ने आकर उसे बचाया। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरुद्ध धारा 294, 324,327 व 341 का अपराध थाना बीएनपी पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त धर्मेन्द्र पांचाल को धारा 327 भादंसं व 25 (1-बी)(बी) आयुध अधिनियम भादंसं 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 400/-रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 324 भादंसं में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से कुशल पैरवी रईस शेख एवं श्रीमती प्राची गुप्ता, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा की गई।
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