जर्जर मकानों के मालिकों को आखिरी चेतावनी:समय पर नहीं तोड़ा, तो निगम तोड़ेगा
जर्जर मकानों के मालिकों को आखिरी चेतावनी:समय पर नहीं तोड़ा, तो निगम तोड़ेगा
देवास। नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा के निर्देश पर निगम लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्षाकाल होने से नागरिकों, राहगीरों व्यसाईयों व व्यवसायिक स्थानो पर आने वाले ग्राहको की सुरक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये शहर मे स्थित जर्जर भवनों, छज्जा, बालकनी व गैलरी हटाये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये।
निगम द्वारा उन भवनों की सूची उपलब्ध करवाई गई है जिसके अन्तर्गत मनकामनेश्वर मंदिर के पिछे कविकालीदास रोड निवासी आसीफ, सादिक, जाकीर एवं शाकीर शेख का प्रथमतल, बडा बाजार निवासी श्रीमती राधाबाई पति हीरादास, श्रीमती पार्वतीबाई पति बापूदास का सम्पूर्ण भवन, बडा बाजार रानी मंजील खारी बावडी चौराहा निवासी युनुस पिता इब्राहिम के भवन का प्रथम एवं द्वितीय तल, 7 ईदगाह रोड निवासी नवाब शेख, नोशाद शेख, इरशाद शेख, रसीद शेख शफीक शेख एवं सोहेल पिता नोशाद शेख, जुनेद पिता हफीज शेख, रशिद शेख, शहनाज शेख के भवन का भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल, 8 ईदगाह रोड निवासी सिद्धीक मोहम्मद पिता नजीर मोहम्मद वर्तमान मे कब्जेदार परवेज पिता सिद्धीक एवं अशफाक पिता सिद्धीक एवं समस्त दुकानदार को सम्पूर्ण भवन, 65 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग निवासी रिजवान खान के सम्पूर्ण भवन, 57 जयप्रकाश मार्ग निवासी हरीश राजानी, मुकेश राजानी, रमेश राजानी के सम्पूर्ण भवन, 38/5 नई आबादी निवासी किशन यादव पिता किशोर यादव के भवन की गैलरी एवं जर्जर, 19 स्टेशन रोड निवासी शब्बीर हुसैन, गजधर पिता गफ्फार भाई के भवन का छज्जा, कृष्णपुरा रोड निवासी राजेश सिह राजपूत के भवन की बालकीन, 12/2 भवान सागर निवासी पप्पु यादव के भवन की बालकनी को तोडे जाने एवं हटाये जाने हेतु अंतिम सूचना पत्र जारी किये गये है।
दी गई सामयावधि मे संबंधितों द्वारा जर्जर भवन नही हटाये जाते है तो समयावधि पश्चात निगम द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
Maut ka intezar jaise pathan quein par das maut hui thi aur station road par chaar maut hui jarjar building girne se ese hi hadse ka intezar ..............
जवाब देंहटाएं