24 लाख 70 हजार के गबन प्रकरण में न्यायालय ने सुनाया फैसला

आरोपी अधिकारी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

देवास। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के विचाराधीन सत्र प्रकरण क्रमांक 208/2017 पुलिस थाना कोतवाली में आरोपी हेमराज पिता दौलतराम तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी को दोषी पाते हुए धारा 420, भा.द.सं. में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड, 467, भादस में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड, 468 भादस में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए का अर्थदंड एवं 471 भादस में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए से दण्डित किया। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मनोज हेतावल ने बताया कि अंतव्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित देवास के द्वारा 19 सदस्यों को जो चेक वास्तव में 30-30 हजार रुपए दिए गए थे, किंतु चेक में कुटरचित आधार पर 30 हजार के स्थान पर 1 लाख 30 हजार रुपए कर दिया गया था। जब इस बात की जानकारी संबंधित विभाग को लगी तो उनके द्वारा थाना कोतवाली में उनके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया तो पुलिस द्वारा अनुसंधान कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों पर विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज हेतावल ने पैरवी की। अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक अजय साहसी कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक दिनेश डामोर आरक्षक प्रितम मिमटोट का योगदान रहा।

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