जिले में अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना अंतर्गत 10 लाख रूपए के प्रतिकर आदेश जारी
देवास।मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग सेल की बैठक जिला न्यायालय देवास के सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने 10 लाख रूपए के प्रतिकर आदेश जारी किए हैं।
श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने जानकारी दी कि इस योजना में ऐसे अपराध पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है। जैसे मृत्यु, लैंगिक अपराध, गंभीर चोटे, एसिड अटैक जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है उन्हें नियमानुसार योजनातंर्गत प्रतिकर दिया जाता है। इस हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए लैंगिक अपराध के 03 प्रकरण में 06 लाख, हत्या के 01 प्रकरण में 4 लाख की राशि अपराध के पीड़ितों एवं मृतकों के आश्रितों को प्रतिकर एवं पुनर्वास हेतु भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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