शहरी साख सहकारी संस्थाओं के नाम पर कई ठगी करने वाले गिरोह है सक्रिय
देवास जिले के नागरिकों से अपील..सम्पूर्ण जानकारी के बाद ही संस्थाओं से करे लेनदेन
देवास ।देवास जिले में सहकारिता विभाग द्वारा सामान्यजन से अपील की गई है कि शहरी साख सहकारी संस्थाओं के नाम पर कई ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय है, नागरिक अपनी राशि का विनियोजन सहकारी संस्थाओं में संस्था के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करें। यह उत्तरदायित्व जमाकर्ता का स्वयं का होगा।
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शहरी साख सहकारी संस्थाओं में राशि जमा कराने वाले सदस्यों को सूचित किया गया है कि शहरी साख सहकारी संस्थाओं के नाम पर कई ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गये है, जो शहरी साख संस्थाओं के पंजीयन के लिए लगातार पंजीयन कार्यालय से संपर्क किया जा रहा है। पूर्व से पंजीकृत शहरी साख संस्थाओं में भी सदस्यों को लोक लुभावन योजनाओं का प्रलोभन देकर सीधे अथवा कलेक्शन एजेन्ट के माध्यम से सदस्यों से जमा राशियां प्राप्त कर उन राशियों के परिपक्व होने पर उन जमाकर्ता सदस्यों को वापिस नही की जा रही है, यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
देवास में विक्रम साख संस्था उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है, इसमे अमानत में ख्यानत के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरूद्ध सभी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है। नियम विरूद्ध शहरी साख संस्थाओं के संबंध में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि यह संस्थाऐं पंजीयक के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करती है, जबकि यह शहरी साख संस्थाऐं अपने सदस्यों के प्रति अर्थात आमसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इन संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय यथा जमा प्राप्त करना, ऋण प्रदान करना इत्यादि में पंजीयक का सीधा हस्तक्षेप नही होता है, संस्था संचालक मण्डल द्वारा सदस्यों के हित में संस्थाओं की पंजीकृत उपविधियों एवं संस्थाओं के संचालन के लिए बनायी गयी नितियों के अनुरूप कार्य किया जाना प्रावधानित है।
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