घातक हथियारों से लैस होकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुई सजा
देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.08.2018 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी शैलेन्द्र के घर के पास रहने वाला सिद्धार्थ उसके पास आया और बोला कि उसकी साली को शुभम परेशान करता है। इसी बात को लेकर शुभम का दोस्त अंकित फोन पर सिद्धार्थ को गालियॉ दे रहा था और बोला कि अंकित उसके पास आ रहा है। फिर अंकित हाथ में तलवार लेकर, शुभम चाकू लेकर व अन्य आरोपीगण हाथ में लट्ठ लेकर व एकमत होकर अभद्र भाषा का उपयोग किया और आते ही सिद्धार्थ के साथ मारपीट करने लगे। शैलेन्द्र ने बीच-बचाव किया तो अंकित ने उसे तलवार से सिर पर मारा व अन्य आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसको काफी गंभीर चोंटे आई और उसके चिल्लाने पर मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण ने जाते हुये उसे जान से मारने की धमकी देते हुये वहॉ से भाग गये। फरियादी ने थाना सिविल जान से मारने की धमकी दी।फरियादी ने थाना कोतवाली पर आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण अंकित, रोहित उर्फ काली, शुभम एवं छोटू उर्फ जयदीप को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुये 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा किया गया।
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