चिटफण्ड कम्पनियों से ठगे गये जिले के निवेशकों से दावे/आवेदन प्राप्त करने के लिए चलाया जायेगा विशेष अभियान



देवास। प्रदेश सहित जिले के ऐसे अनगिनत आम लोग व निवेशक हैं। जो चिटफंड कंपनियों में अपने निवेश के चलते भारी नुकसान झेल रहे है। अपनी जमा पूंजी इनके हवाले कर अपना सुख,चेन और धन सब गवा चुके है।।जिले में काफी समय निवेशक अपनी पूंजी के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे है।

जिला संस्थागत वित्त अधिकारी राजीव काम्बले ने बताया कि चिटफण्ड कम्पनियों से ठगे गये जिले के निवेशकों से दावे/आवेदन प्राप्त करने के लिए 7 फरवरी से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले में म.प्र.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। वर्तमान में जी.एन. डेयरीज व जी. लाईफ कम्पनियों से ठगे गये जिले के निवेशकों से 07 फरवरी से 21 फरवरी तक जिला शिक्षा केन्द्र परिसर देवास स्थित जिला संस्थागत वित्त कार्यालय देवास में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक दावे/आवेदन लिये जाऐंगे। निर्धारित समयावधि में ही दावे/आवेदन लिये जाऐंगे। अन्य चिटफण्ड कम्पनियों के निवेशकों के दावा आवेदन प्राप्त करने की तिथि व समय पृथक से सूचित की जाएगी।

श्री काम्बले ने बताया कि दावे आवेदन के लिए प्रथम चरण में जी. एन. डेयरीज व जी. लाईफ कम्पनियों के निवेशकर्ताओं से दावे आवेदन स्वीकार किये जाऐंगे। दावे/आवेदन केवल देवास जिले के निवेशकर्ताओं के ही प्राप्त किये जाऐंगे। जिन निवेशकर्ताओं ने जिला देवास में निवेश किया है, वे अपने निवेश संबंधी दावे जिला शिक्षा केन्द्र परिसर देवास स्थित जिला संस्थागत वित्त कार्यालय देवास में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक जमा करा सकते है।

श्री काम्बले ने बताया कि जमाकर्ताओं को उनके पास उपलब्ध जमा रसीद अनुसार ही दावे प्रस्तुत करना है। दावा/आवेदन के साथ जमा रसीदों की छायाप्रतियां व आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां भी लगानी अनिवार्य है। किसी अन्य जिले के दावे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।

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