बलात्‍कार के आरोपी को न्‍यायालय ने दिया अंतिम सांस तक का कारावास

 

देवास।जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया द्वारा प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना विजयगंज मंडी जिला देवास में दिनांक 21 दिसम्बर 2020 को जे.के.नर्सिंग अस्पताल उज्जैन से सूचना प्राप्त होने पर पीड़िता जिसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष है ने मौखिक बताया कि वह कक्षा 8 वी की पढ़ाई कर रही है। मार्च 2020 से लॉक डाउन के कारण स्कूल बंद होने से वह घर पर ही रह कर पढ़ाई कर रही थी, वर्ष 2018 में जब वह कक्षा 6वी में आई थी,तब उसने स्कूल जाना शुरू ही किया था।तब ही स्कूल जाने के पांच छः दिन बाद ही आरोपी राजेन्‍द्र उर्फ राजपाल सिंह ने उसे जुलाई 2018 में बहाने से अपने घर बुलाया उस समय उसके घर पर कोई नही था। आरोपी ने अपने घर के एक कमरे में जबरदस्ती ले जाकर बेहोश कर दिया और आरोपी ने पीडि़ता के गलत अवस्था मे वीडियो बनाया। पीडिता को होश आने पर आरोपी ने उसे वीडियो दिखाया और बोला कि तुने किसी को कुछ बताया तो तेरे पापा को गांव से बाहर निकाल देंगे। वह डर गई, डर की वजह से उसने किसी को कुछ नही बताया तब से लेकर अब तक लगभग पिछले दो तीन साल से आरोपी उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती वीडियो वायरल करने की धोंस देकर लगातर कई बार गलत काम बलात्कार करता था। दिनांक 21.12.2020 की रात में पेट में दर्द होने पर पीडिता के बेहोश हो जाने पर उसके मम्मी पापा उसे उज्जैन जे.के.अस्पताल लेकर आये, जहां पर उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। आरोपी ने पीडिता के साथ उसके घर पर उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती कर कई बार गलत काम किया था। जिसकी रिपोर्ट थाना विजयागंज मंडी जिला देवास में होने से असल कायमी हेतु भेजा गया असल अपराध कायम कर विवचेना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्‍त प्रकरण गंभीर जघन्‍य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था।

विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी राजेन्‍द्र ऊर्फ राजपाल सिंह को धारा 376(3) 376(2)(N) भादंसं तथा 3/4, 5(L)/6, 5(J)(II)/6 Pocso Act में शेष प्राकृत जीवनकाल तक (अंतिम सांस तक)आजीवन कारावास व कुल 5000/-रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। न्‍यायालय द्वारा पीड़ीता को प्रतिकर दिये जाने हेतु आदेशित किया गया।

उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का  संचालन राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक सोनिया धाकरे द्वारा की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चौहान का सहयोग रहा।

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