तेज धार-धार व खटकेदार चाकू रखने वाले आरोपी को हुआ एक वर्ष का सश्रम कारावास

देवास।राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 7.10.2022 को थाना कोतवाली के सहा. उपनिरीक्षक परवेज खॉन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्‍यक्ति‍ लोटन शाह दरगाह के पास मोती बंगला देवास पर संदिग्‍ध रूप से खडा है। सूचना पर विश्‍वास कर परवेज खॉन ने राहगीर पंचान अरबाज व सईद को बुलाकर मुखबिर सूचना से अवगत कराया व उनके साथ मौके पर पहॅुचे तो उन्‍हें देखकर एक व्‍यक्ति‍ भागने लगा जिसे घेरकर पकडा व उसकी तलाशी लेने पर उस व्‍यक्ति‍ की पेन्‍ट की दाहिनी तरफ से एक तेज धार-धार, नुकीला, स्प्रिंगदार व खटकेदार चाकू मिला उस व्‍यक्ति‍ से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजा उर्फ राजेन्‍द्र पिता बापू सिंह नि. हाटपुरा नेवरी थाना हा.पी. देवास का होना बताया। राजा उर्फ राजेन्‍द्र से उक्‍त चाकू को रखने के संबंध में लाईसेंस का पूछने पर उसके द्वारा कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। मौके पर ही सहा. उपनिरीक्षक परवेज खॉन के द्वारा राजा उर्फ राजेन्‍द्र के कब्‍जे से उक्‍त चाकू को जप्‍त किया और उसे गिरफ्तार कर थाना में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। 

मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट (समक्ष: शिव कुमार कौशल) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी राजा उर्फ राजेन्‍द्र को धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध अधि. में दोषी पाते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा उक्‍त प्रकरण में आरक्षक यशवंत धानुक एवं आरक्षक गणेश परमार का विशेष सहयोग रहा।

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