अवैध शराब का परिवहन,आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 रूपये का अर्थदण्ड
देवास।जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.05.2016 को थाना पीपलरावां के सहा. उपनिरीक्षक मनोहर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटर साईकिल पर शराब लेकर आ रहा है सूचना पर बताये गये स्थान पर पहॅुचे तो वहॉ एक व्यक्ति मोटर साईकिल पर आता दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिस घेराबंदी कर पकडा गया और उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 63 लीटर अवैध देशी प्लेन मदिरा मिली। उक्त मदिरा रखने एवं परिवहन करने के संबंध में लाईसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अर्जुन सिंह पिता लालसिंह नि. ग्राम जोलाई थाना पीपलरावां को होना बताया। मौके पर ही महेन्द्र सिंह ने अर्जुन के कब्जे से उक्त 63 लीटर मदिरा पंचानों के समक्ष जप्त कर अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार कर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (समक्ष: शिव कुमार कौशल) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी अर्जुन सिंह को धारा 34(2) आबकारी अधि. में दोषी पाते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा उक्त प्रकरण में आरक्षक यशवंत धानुक एवं आरक्षक गणेश परमार का विशेष सहयोग रहा।
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