पैसे देने से बचना चाहता था देवेश
लिखाई हत्या के प्रयास की फर्जी रिपोर्ट,पुलिस ने किया घटना का खुलासा
देवास। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने फर्जी हत्या के प्रयास की रिपोर्ट का पर्दाफाश करते हुए बताया कि थाना पीपलरावां क्षेत्र में दिनांक 16 मई 2023 की रात 9 बजे फरियादी देवेश पिता स्व. नौतनदास पोहानी नि. कालोनी बाग देवास ने अपने दोस्त मनन्द सिंह सोलंकी उर्फ मोटी निवासी 39ए संचार नगर इन्दौर के थाना हाजिर रिपोर्ट किया कि,भावसार मैडीकल पीपलरावां दवाई देने आया था। दवाई देकर दोस्त मनन्द के साथ मोटर साईकल CBZ MP41MG4413 से देवास जा रहे थे। पीपलरावां के आगे राध स्वामी सत्संग पाइंट के पहले एक बाईक पर तीन लोग आये व मेरे से बोले गाडी रोक इस पर मैने अपनी मोटर साईकल रोक दी। तीनो अज्ञात लोग मुझे अपशब्द कहे गालीया दी व उनमें से एक ने चाटा मारा व तीनो बोले की तु हमारे दोस्तों का पैसा क्यों नहीं देता है। उनमें से दुसरे ने मुझे बेल्ट से मारपीट की जिससे मुझे पीठ में चोट लगी व तीसरे व्यक्ति ने उसकी जेब से चाकू निकाला व मुझे जान से मारने की नियत से बांये तरफ पेट में मारा खून निकल आया व दुसरा चाकू मुझे सीधे हाथ की भुजा पर मारा खून निकल आया।
घटना मेरे दोस्त मनन्द सिंह ने देखी है व जाते जाते ये तीनो बोले की आज तो बच गया है अगर हमारे दोस्त रवि शर्मा व अनिल मिश्रा के पैसे नही दिये तो जान से खत्म कर देंगे फिर तीनो मोटर साईकल से भाग गये कि रिपोर्ट करने पर अपराध धारा 307,323, 294, 506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी देवेश की चोट का मैडीकल परीक्षण करवाया गया उक्त अपराध के आरोपीयों की तलाश हेतु पुलिस कप्तान देवास, अति. पुलिस अधीक्षक देवास व्दारा निर्देश दिये गये थे। जिसमे एसडीओपी सोनकच्छ के मार्गदर्शन में उक्त अपराध की विवेचना में कथन फरियादी देवेश, चश्मदीद साक्षी मनन्द सिंह तथा रवि शर्मा आदि के कथन लिये गये । फरियादी देवेश को लगी चोटे संदिग्ध प्रतीत होने से काफी बारीकी से पुछताछ करते उसने बताया कि मुझे अनिल मिश्रा के 210000 रु देना है जिसने 138 एनआई एक्ट के तहत देवास कोर्ट मे केस लगा रखा है व रविन्द्र शर्मा के 170000 रु देना शेष है जिनके व्दारा बार-बार पैसे मांगने से परेशान होकर स्वय व्दारा बेल्ट से पीठ पर मारना व कटर से बांये पेट पर व दाहिने हाथ की भूजा पर मारने के बाद कटर को घटना स्थल के सामने वाले खेत में फेंकना बताया ताकि ये लोग मुझसे डर जाये व पैसे नहीं मांगे ।
फरियादी के बताये अनुसार घटना स्थल का दिनांक 21.05.2023 को निरीक्षण कर घटना स्थल के सामने घटना के बाद फेंके गये कटर को राजेन्द्र के खेत मे से फरियादी देवेश के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक कटर किमती 50 रु व लेदर का ब्राउन कलर का बेल्ट बक्कल लगा किमती 200 रु जप्त किया गया। उक्त अपराध की विवेचना से फरियादी देवेश के व्दारा दिनांक 16.05.2023 को थाना पीपलरावां में अनिल मिश्रा व रविन्द्र शर्मा अन्य अज्ञात 3 व्यक्तियो के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट करना पाया गया फरियादी देवेश के विरुद्ध धारा 182,211 भादवि के तहत कार्यवाही की जावेगी।
सराहनीय कार्य-
थाना प्रभारी निरीक्षक श्री कटारे, उनि राजकुमार मालवीय, सउनि नतीब खान, पी.आर. 578 अरविंद पटेल, आर 860 विकास पटेल, आर 867 राहुल, आर. 108 सतीश भगत, आर. 596- यतीश मिश्रा, आर.250 रवींद्र, आर. 296 दीपक, आर.603 कपिल, आर.चालक 859 देवेंद्र का अहम योगदान रहा।
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