घर में हिरण का मांस खाने वाले फारुख तीन साल की सजा


घर में हिरण का मांस खाने वाले फारुख तीन साल की सजा

देवास।राजेन्द्र सिंह भदौरिया,प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 13.06.2018 को थाना कन्नौद के निरीक्षक विश्वदीप सिंह परिहार को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वे तस्दीक हेतु मौके पर पुलिस बल के साथ फारूख के घर पहुँचे तो फारूख के घर के फिज की तलाशी लेने पर उसमें मांस भरा पडा मिला जिसके ऊपर खाल थी, मांस के ऊपर हिरण जैसे जानवर के बाल थे तथा खाल हिरण की थी। उक्त मांस 11 किलो पाया गया। उक्त मांस अवैधानिक होने से आरोपी के विरूद्ध वन्य प्राणी जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध बनने से उक्त मांस तथा हिरण की खाल जप्त की गई और मांस के सेम्पल को जांच हेतु भेजा था। आरोपी फारूख को मौके से गिरफ्तार कर हिरण को काटने वाले चाकू, हसिया, कुल्हाडी को आरोपी से जप्त किया गया और आरोपी फारूख के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दण्डनीय होने से थाना कन्नौद में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। उक्त अपराध को विवेचना में लिया जाकर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी फारूख पिता अजीज खाँ उम्र 28 साल नि० ग्राम खारपा तहसील कन्नौद जिला देवास को वन्य प्राणी जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 में दोषी पाते हुये 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन महेन्द्र सितोले. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया।

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