कोर्ट का फैसला:महिला के गले से चेन लूटने वाले आरोपियों को तीन साल की सजा


सश्रम कारावास व अर्थदण्ड

देवास।पुलिस थाना सिविल लाईन अंतर्गत गंगा निकेतन कालोनी में रहने वाली प्रिया व मोनिका दोनों बहने स्कुटी से अपने घर जा रही।स्कुटी से जैसे ही कबीर गार्डन के गेट के सामने पहुंची तभी स्कुटी के पिछे बैठी मोनिका के पास मोटर साईकिल पर दो लड़के आये व झपटटा मार कर गले में पहनी सोने की पांच ग्राम सोने चेन लुट कर भाग गये।

पुलिस थाना सिविल लाईन देवास ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र 316/2022 धारा 392 भारतीय दण्ड सहिता मे अपराध पंजीबध किया।पुलिस ने अनुसंधान के दौरान व सोनकच्छ आरक्षी केन्द्र मै अभियुक्त नीलेश व विकास से पूछताछ व अन्य अपराध में हरदा जेल में बन्द आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी कर देवास न्यायालय से प्रोडक्शन वांरट जारी करवाया गया व पूछताछ की गई।

अभियुक्त निलेश की निशादेही पर उसके मकान पीथमपुर धार से 5 ग्राम सोने की चेन जप्त की गई।न्यायालय द्वारा धारा 392 सहपठीत धारा 34 भादस में तीन- तीन वर्ष के सश्रम कारावास व पाँच-पाँच हजार रु अर्थ दण्ड से आरोपीगण निलेश व विकास को दंडित किया गया था।

न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आरोपी निलेश राठौर निवासी पीथमपुर एव विकास पिता अजय अवस्थी निवासी पीथमपुर जिला धार ने जिला न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय तृतीय सत्र न्यायालय देवास के  न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने दिनांक 14/5/2024 को दिये निर्णय में आरोपीगण की अपील को निरस्त किया। अपर लोक अभियोजक मनोज श्रीवास द्वारा अपील में अन्तीम बहस (तर्क) के दौरान साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना प्रमाणित होने व अपील सार हीन होने का तर्क रखते हुऐ न्यायालय द्वारा दिये दण्ड की पुष्टी का निवेदन करते हुऐ आरोपीगण की अपील निरस्त करने का निवेदन किया था । अपील न्यायालय द्वारा आरोपीगण  की प्रतिभुति बंधन पत्र निरस्त कर अभियुक्त गण को सजा भुगताये जाने हेतु सजा वारंट के साथ जिला जेल देवास भेजा। शासन की ओर से अपील न्यायालय में मनोज श्रीवास अतरिक्त लोक अभियोजक ने सफल पैरवी की पक्ष रखा ।




               

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