हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा

 

देवास।प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया ने बताया गया कि दिनांक 2-5-2021 की रात्रि को मृतक देवेन्‍द्र दांगी ग्राम मुंडला अपने घर के आंगन में सो रहा था तथा पास में स्थित खाली प्‍लॉट पर मृतक का भाई फरियादी सचिन दांगी सो रहा था। मृतक देवेन्‍द्र के पिता अभियुक्‍त जगदीश ऊर्फ तकेसिंह दांगी भी मृतक के पास ही सो रहा था। रात्रि लगभग 11 से 12 बजे के मध्‍य सचिन को अचानक उसके भाई देवेन्‍द्र के चिल्‍लाने की आवाज आने पर वह उसके पास पहुंचा, देखा कि देवेन्‍द्र के माथे से खून निकल रहा था। सचिन ने अभियुक्‍त जगदीश को देवेन्‍द्र के पास से जाते हुए देखा। इसके बाद सचिन  अपने परिजनों व अन्‍य लोगों की मदद से देवेन्‍द्र को वेन से अस्‍पताल लेकर गये, परन्‍तु रास्‍ते में देवेन्‍द्र की मृत्‍यु हो गई। फरियादी द्वारा इस घटना की सूचना थाना पीपलरांवा पर दी गई।जानकारों ने बताया कि जगदीश नशे का आदी था,घटना वाली रात भी उसने नशा कर रखा था।

प्रथम अपर सत्र न्‍यायधीश जिला देवास द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित कर अभियुक्‍त जगदीश उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम मुण्‍डला दांगी,थाना टांकखुर्द जिला देवास को दोषसिद्ध ठहराते हुये धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन मनोज कुमार निगम अपर लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक शंकर पटेल का सहयोग रहा।

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