मादा तेन्दुआ का शिकार कर हत्या करने वाले आरोपियों को सजा

देवास।राजेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.02.2020 को प्राप्त सूचना अनुसार बीट गार्ड तालोद के अनुसार वन परिक्षेत्र देवास की बीट तालोद के कक्ष क्रमांक आर.एफ.54 राजस्व सीमा से लगे नारायण सिंह के खेत की सीमा पर पहॅुचे मौके पर एक मादा तेन्दुआ मृत अवस्था में मोटर साईकिल के क्लच ऐक्सीलेटर वायर से बंधी हुई पाई गई।मौके पर जी.आई तार से लकडी से तार बांधकर फन्दा बना हुआ था।जो मृत तेन्दुए के गले में फसा हुआ तथा गले में कसाव होने के कारण मादा तेन्दुए की मृत्य हो गई थी।  वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


न्यायिक मजिस्टेट जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण देवकरण पिता रायसिंह, मंगू निहाल पिता हीराजी निहाल एवं कृपाल पिता पदम ग्राम तालोद तहसील सोनकच्छ जिला देवास को धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक यशवंत तथा आरक्षक नर्मदाप्रसाद का विशेष सहयोग रहा।

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