अनाज मंडी व्यापारी को सजा,चेक बाउंस प्रकरण में न्यायालय ने सुनाया फैसला
देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय द्वारा धारा 138 चेक बाउंस मामले में लगभग दो वर्षो में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त/आरोपी को सजा के साथ प्रतिकर सहित राशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये।
परिवादी नीरज पिता अशोक नामदेव निवासी आवास नगर, देवास द्वारा वर्ष 2020 में शिकायत करते हुए न्यायालय की क्षरण ली थी।अभियुक्त/आरोपी शिव अग्रवाल पिता रामनिवास अग्रवाल, प्रोपराइटर गजानंद ट्रेडर्स,अनाज मण्डी,देवास निवासी ग्राम गुराडिया भील, सिरोल्या,जिला देवास को 350000(300000 राशि,40500 ब्याज सहित 9500 न्यायालय व्यय)रुपये का प्रतिकर परिवादी को देने का आदेश किया गया, साथ ही 3 माह का कारावास से भी दण्डित किया गया। प्रतिकर की राशि अदा नही करने पर 3 माह का कारावास पृथक से भुगतना होगा।चेक बाउंस के प्रकरण में लगभग दो वर्षों में न्यायालय का फैसला आया है।प्रकरण में सफल पैरवी प्रवीण शर्मा एडवोकेट व सहयोगी दिनेश पालीवाल एडवोकेट ने की।
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