बाल अपचारी को 20 वर्ष का कारावास
देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक जयंती पौराणीक द्वारा बताया गया की थाना कोतवाली में दिनांक 30.10.2018 को फरियादी शाम 5 बजे स्कूल से घर आई थी। उसके मोहल्ले में ही रहने वाला बाल अपचारी आए दिन उसे परेशान करते हुए रास्ते में भी उसे छेड़ता था, और उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था । उक्त दिनांक को भी बाल अपचारी उसके घर आने के बाद घर के सामने चक्कर लगा रहा था । जिसे मना करने पर वह चला गया । तथा रात्री करीब 11.15 बजे बाल अपचारी वापस आया उस समय वह गेट बंद करके खाना बना रही थी । बाल अपचारी ने उसे गाली गुप्ता करते हुए उसे बाहर से धमकी देते हुए डराया धमकाया उसने दरवाजा नही खोला तो बाल अपचारी उसके मकान के पीछे लगी खिड़की को जोर जोर से ठोकने लगा । पीडिता ने उसने अंदर से बाला कि कोन खिड़की ठोक रहा है तो बाल अपचारी खिड़की का एक पल्ला तोड़कर उसके घर के अंदर घुस आया । पीडिता ने उसे चले जाने को कहा तो बाल अपचारी ने उसके साथ झुमा झटकी की तथा उससे कहा कि अगर वह उससे संबंध नहीं बनाती हैं तो आज जान से ही खत्म कर देगा और वहीं पर रखी हुई घासलेट की केन उठाकर उसके उपर जान से मारने की नियत से केन से भरा हुआ घासलेट उसके सिर के उपर डाल दिया और माचिस लगाकर आग लगा दी । उसके बाल जलने लगे तो वह चिल्लाकर घर से बाहर निकली तब उसके पड़ोस में ही रहने वाली उसकी बहन व आस पास के लोग दोड़कर आ गये जिन्होने उसके उपर लगी आग को बुझाया । आग लगने से उसका चेहरा , सीना और दोनो हाथ जल गये थे । फिर उसकी बहन उसे पहले थाने फिर अस्पताल ईलाज हेतु लेकर गई थी । अस्पताल में उसके मरणासन कथन भी हुए थे । अस्पताल मे ईलाजरत रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । सूचना पर से थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 1027/2018 धारा 449, 302, 354, 354(क)(1)(2)(4) एवं 354(घ) भादवि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र आरोपी के बाल अपचारी होने के कारण प्रकरण किशोर न्याया बोर्ड ( बाल न्यायालय ) में प्रस्तुत किया गया था । किशोर न्याय बोर्ड जिला देवास ने उनके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 20/2019 में दिनांक 24.04.2019 को आदेश पारित करते हुए बाल अपचारी को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 की तहत जघन्य अपराध कारीत करने तथा उक्त अपराध कारीत करने कि शारीरिक तथा मानसिक क्षमता को परिपक्व होना निर्धारित करते हुए धारा 449, 302, 354, 354(क)(1)(2)(4) एवं 354(घ) भादवि. के अधीन दण्डनीय अपराध की सुनवाई किये जाने हेतु दिनांक 08.05.2019 को प्रकरण सत्र न्यायालय को प्रेषित किया था । जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा कुल 12 गवाह कराये गये । उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति सोनल पटेल जिला देवास द्वारा अभियुक्त बाल अपचारी देवास को धारा 449, 302, 354, 354(क)(1)(2)(4) एवं 354(घ) भादवि. में सजा मुकर्रर की गई है । जिसमें धारा 302 भादवि. में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपये अर्थदण्ड ,धारा 449 भादवि. में दस वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500/- रूपये के अर्थण्ड तथा धारा 354, 354(क)(1)(2)(4) एवं 354(घ) मे प्रत्येक में एक –एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500-500/- रूपये का अर्थण्ड किया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोर्हरीर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा ।
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