विधायक की शिकायत के बाद शासकीय कर्मचारी निलंबित
देवास।शासकीय कर्मचारी पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्यवाही करते हुए निलंबित किया गया है। राकेश देवड़े (लों असिस्टेंट, एमपीईबी देवास) द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए शासन विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने की शिकायत एवं सेवा समाप्ति की कार्यवाही के संबंध में मुरली भंवरा विधायक बागली ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास को इसकी मय दसतावेज शिकायत की थी।
विधायक ने अपने पत्र में आगे लिखा कि देवास जिले में विद्युत में राकेश देवड़े विगत कुछ दिनों से बागली विधानसभा के जनजाति समाज के लोगों को बहला फुसला कर शासन विरोधी गतिविधियो को अंजाम दे रहा है। राकेश देवड़े जयस संगठन से संरक्षण प्राप्त हो कर लगातार जनजाति समाज के बीच शासन विरोधी गतिविधियों को संचालित करता है। देवड़े ने हाल ही में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बावजूद बागली के कुपगांव में डूबप्रभावित ग्रामीणों के साथ बैठक कर मतदान प्रभावित करने की योजना भी बनाई है, जिसके फोटो भी वायरल हुए है। देवड़े की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी शासन विरोधी गतिविधियों व समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली जानकारियों से युक्त है। एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान इस प्रकार का कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। यह आचरण संवैधानिक व्यवस्थाओं के भी विरुद्ध है। देवड़े ने पूर्व में विधानसभा चुनावो के दौरान भी जयस संगठन के लिए इस प्रकार का कार्य किया था।राकेश देवड़े को अविलंब पद से मुक्त किया जाए। ताकि भविष्य में कोई भी शासकीय कर्मचारी इस तरह के कार्यों में लिप्त न रहे।
पत्र को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करते हुए अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड देवास डॉ. डी.एन. शर्मा ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय देवास में पदस्थ कार्यालय सहायक ग्रेड-3 राकेश देवड़े को आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन के दोषी पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में राकेश देवड़े का मुख्यालय संचा/संधा संभागीय कार्यालय सोनकच्छ रहेगा। निलंबन अवधि में राकेश देवड़े को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
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