प्रकरण दर्ज होने के बाद भी आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे,पीड़ित दहशत में
प्रकरण दर्ज होने के बाद भी आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे,पीड़ित दहशत में
प्रेस वार्ता के लगाई गुहार
देवास।पिछले दिनों देवास जिले के हाटपिपल्या थाने पर ग्राम नेवरी के नेता तथा उसके परिवारजनों के विरुद्ध दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले में इन्दौर निवासी राजकुमार भटनागर ने प्रेस वार्ता कर अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि 23 मई 2024 को नेवरी चौकी, थाना हाटपिपलिया में दर्ज प्रकरण के बाद से ही आरोपी फरार है। फरार आरोपियों के रसुख के चलते भटनागर का पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। इसी कारण भटनागर ने पुलिस अधीक्षक देवास से सुरक्षा की गुहार का आवेदन दिया है। जिसमें हाटपिपल्या तहसील के ग्राम नेवरी निवासी प्रदीप पिता नारायण रावल, अशोक पिता नारायण रावल व राजेश गुप्ता नामक एक अन्य आरोपी से उनके परिवार की सुरक्षा का उल्लेख है। इन सभी के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 452, 506, 409 व 34 जैसी बेहद गंभीर धाराओं के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।
प्रेस वार्ता के बताते की आरोपी प्रकरण दर्ज होने तक क्षेत्र में पूजा अर्चन कर रहे थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी वो फरार हो गये, इस विषय में कई लोगों की भूमिका संदेहास्पद लगी क्योंकि स्थान पर आवेदक के आवेदन पर आरोपियों के प्रभाव के चलते कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिर फरियादी ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई तब कहीं जाकर प्रकरण दर्ज हो सका। इस प्रकरण का शुरुआती आवेदन दिनांक 16.03.2021 को आवेदक के माध्यम से कई विभागों में दिया गया था। जिस पर कोई प्रकरण दर्ज हुआ। दिनांक 05 मार्च 2024 को थाना प्रभारी हाटपिपल्या को इस संबंध में आवेदन दिया था जिस पर प्रकरण दिनांक 23 मई को दर्ज हुआ। पूर्व में दिये सभी आवेदन भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। आरोपीगण राजनीतिक रसुख के चलते कभी भी अपराध कारित कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, देवास को आवेदन भी प्रस्तुत किया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से अनुरोध है कि करोड़ों की धोखाधडी कारित करने वाले इन आरोपियों का शातिर चेहरा सबके सामने आना चाहिये। इनके और भी कई प्रकरण दर्ज है। हो सकता है कि ऐसे कई लोग जो किन्हीं कारणों अथवा आरोपियों के प्रभाव के चलते कार्यवाही नही करवा पाये वो भी सामने आ जाये।
पीड़ित द्वारा उपलब्ध करवाये गए दस्तावेज
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