आत्महत्या को मजबूर करने वाले पति को सात साल की सजा


दहेज की मांग से तंग आकर विवाहिता ने कर ली थी आत्महत्या

देवास।प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय  मनीष सिंह ठाकुर साहब द्वारा दहेज हत्या के आरोपी नरेंद्र आर्य शिक्षक निवासी जमुनिया टोंक खुर्द देवास को दोषी पाते हुए 7 वर्ष का कारावास तथा 5000रु के अर्थदंड से दंडित किया है।शासकीय अधिवक्ता अशोक चावला ने बताया कि मृतिका रेणुका का विवाह दिनांक 7/5/2019 को  नरेंद्र आर्य के साथ अखिल भारतीय चंद्रवंशी खाती समाज समिति पोलाई कला द्वारा आयोजित विवाह सम्मेलन में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात तक मृतिका को अच्छे से रखा, परंतु कुछ समय पश्चात  द्वारा मृतिका से दहेज में 100000 रुपये नगद तथा मोटरसाइकिल,फ्रिज व सोफा सेट आदि सामान की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट प्रताड़ित करने लगे। इसके संबंध में मृतिका द्वारा अपने परिवार जनों को भी बताया जाता था दिनांक 10/06/2020 को पति नरेंद्र आर्य अपनी पत्नी मृतिका रेणुका को लेने के लिए ग्राम गोरधनिया गया तो मृतिका के माता-पिता ने उसे समझाया कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह दहेज में कुछ नहीं दे सकते हैं इसके पश्चात दिनांक 11/6/2020 को मृतिका के परिवार जनों द्वारा मृतिका को पति नरेंद्र आर्य के साथ विदा कर दिया गया।इसके पश्चात दिनांक 16/6/2020 को अभियुक्त नरेंद्र आर्य ने मृतिका रेणुका के परिजनों को फोन पर सूचित किया की रेणुका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर प्रकरण में सजा सुनाई। प्रकरण में प्रधान आरक्षक श्याम आंजना न्यायालय मुंशी का सहियोग रहा।

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