न्यायालय ने धारा 34(2)में सुनाया फैसला,आरोप से किया दोषमुक्त
देवास।वर्ष 2013 में बाबूलाल पिता नगजीराम मालवीय के विरुद्ध धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। बाबूलाल पर कुल 200 लीटर शराब अवैध रूप से रखने के आरोप लगे और अभियोजन की और से 10 साक्षियों के बयान और विचारण में प्राप्त निष्कर्षों पर संतुष्ट नही होने पर,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास न्यायालय ने बाबूलाल को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी 1915 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया। बाबूलाल की और से पैरवी जय राय एडवोकेट एवं उनके सहयोगियों ने की।उक्त जानकारी में एडवोकेट श्वेतांक राज शुक्ला ने दी।
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