पार्सल को समय पर नहीं पहुंचा पाया डाकघर
पीड़ित पहुंचा उपभोक्ता फोरम,डाकघर को राशि चुकाने के आदेश
देवास।समय पर कार्य को पूरा नही करना डाकघर देवास को भारी पड़ा।परिवादी मनोज निगम ने वर्ष 2018 में एडीजे परीक्षा में आवेदन हाई कोर्ट जबलपुर को स्पीड पोस्ट से भेजा था, जो लगभग 15 दिवस की देरी से डिलीवर हुआ था। जिससे हाई कोर्ट ने परीक्षा का आवेदन निरस्त कर दिया था ।परिवादी ने सेवा में कमी के आधार पर उपभोक्ता आयोग देवास में परिवाद डाक विभाग के विरुद्ध प्रस्तुत किया था ।उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार कर मानसिक त्रास हेतु रुपये 5000/- एवं परिवाद का व्यय रुपये 5000/- इस प्रकार कुल 10000/-रुपये का आदेश पारित किया।अब डाक विभाग को यह राशि चुकानी होगी।
उपरोक्त जानकारी व मामले में परिवादी की और से पैरवी हेमंत शर्मा अधिवक्ता ने की ।
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