किडनैपिंग के आरोपी को पाँच साल की सजा
देवास। अतिरिक्त लोक अभियोजन मनोज श्रीवास ने बताया कि पुलिस थाना सिविल में लाईन में दर्ज व्यपहरण/अपहरण के एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। घटना फरवरी 2022 की है आरोपी दुर्गेश पांचाल द्वारा अवयस्क/नाबालिक पीड़िता का व्यपहरण/अपहरण करते हुऐ धारा 363 का अपराध किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को अपराध में दोषी पाया व वर्तमान समय में अवयस्क बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधो को दृष्टिगत रखते हुऐ व सम्पूर्ण परिस्थितियों पर मनन उपरांत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा दिनांक 31/10/2022 को प्रकरण में निर्णय देते हुए ,आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एंव 5,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया । प्रकरण में शासन की ओर से मनोज श्रीवास अतिरिक्त लोक अभियोजन ने सफल पेरवी की।
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