न्यायालय का फैसला:नकली नोट प्रकरण में आरोपियों को सजा व जुर्माना
देवास।अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयन्ती पौराणिक द्वारा बताया गया की थाना बी.एन.पी. को दिनांक 15.10.2020 को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की आवास नगर पर आरोपीगण नकली नोट लेकर किसी को देने के लिए उज्जैन रोड बायपास पर विजयागंज मण्डी के ब्रिज के पास आने वाले है। सूचना पर थाना बी. एन. पी. के पुलिसकर्मीयों द्वारा घेरा बंदी कर पकड़ कर के अपराध कमांक 479 / 2020 का अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवास द्वारा आरोपी (1) दीपक श्रीवास्तव निवासी सज्जनसिंह कालोनी बावड़िया देवास (2) अजय नागर निवासी सज्जनसिंह कालोनी बावड़िया देवास निवासी (3) रोहित परमार निवासी बावड़िया देवास (4) जुनैद मंसूरी निवासी हनुमान मंदिर के पीछे शंकर नगर देवास को भारतीय मुद्रा 2000/-,500/- एवं 200/- के नोटो का कुटरचित करने, उन्हें असली के रूप में उपयोग लाये जाने हेतु उसका दुर्व्यापार करने, कुटकृत व कुटरचित होना जानते हुए आशय उपयोग लाने हेतु अपने कब्जे में रखने सहित अन्य विषय अंतर्गत को धारा 489क, 489ख 489ग एवं 489घ भा.द. वि. में आरोपीगण को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 8000/- 8000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता वरिष्ठ लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।
टिप्पणियाँ