नकली नोट मामले में आरोपियों को दस साल की सजा


देवास।अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयन्ती पौराणिक द्वारा बताया गया की थाना कोतवाली में दिनांक 01.04.2019 को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे गार्डन पर आरोपी नौशाद एवं कृष्णनारायण निवासी इन्दौर नोट लेकर रवि निवासी देवास को देने के लिए ब्रिज के नीचे गार्डन में खड़े है। सूचना पर थाना कोतवाली के पुलिस द्वारा घेरा बंदी कर पकड़ कर अपराध पंजीबद्ध कर जांच के उपरांत कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवास द्वारा आरोपी(1) नौशाद पिता शरीफ अंसारी उम्र 43 वर्ष निवासी सरगना मोहल्ला जोगियान जिला मेरठ उ.प्र. (2) कृष्णनारायण पिता जगदीशप्रसाद गुप्ता उम्र 44 वर्ष निवासी देवरी कला थाना दबोह जिला भिण्ड म.प्र. (3) रवि पिता जगदीशप्रसाद जायसवाल उम्र 32 वर्ष निवासी राजीव गांधी नगर ईटावा देवास (4) विशाल पिता दुष्यंत राव गौडसे उम्र 36 वर्ष निवासी पवनदूत नगर बडोदरा गुजरात (5) अभिजीत पिता कृष्णराव गाठे उम्र 25 वर्ष निवासी पवनदूत नगर बडोदरा गुजरात को भारतीय मुद्रा 50/-, 100/-,200/- रूपये के जैसे दिखने वाले कुटरचित नकली नोट को उन्हे असली के रूप में उपयोग लाये जाने हेतु उसका दुर्व्यापार करने,कुटकृत व कुटरचित होना जानते हुए आशय उपयोग लाने हेतु अपने कब्जे मे रखने एवं नोटो के कुटरचित कुटकृत करने के लिए उपकरणों को अपने कब्जे मे रखने के लिए आरोपीगण को धारा 489क, 489ख, 489ग एवं 489घ भा.द.वि. में आरोपी नौशाद को उक्त धारा में दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में को 8000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अन्य आरोपीगण को धारा 489ख, 489ग भा.द.वि. में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 4000/-, 4000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डितकिया गया। 

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता वरिष्ठ लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।

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