चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा
देवास।न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा चरित्र शंका में पत्नी का गला काटकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास (धारा-302)अंर्तगत सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अशोक चावला(सरकारी वकील)ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 11/4/21 व 12/4 /2021 की मध्य रात्रि की जब अभियुक्त अजय मालवीय उम्र 26 वर्ष पता-अर्जुन नगर इटावा को अपनी पत्नी मृतिका मनीषा के चरित्र पर शंका थी,कि उसके ममेरे भाई रोहित से अवैध संबंध थे।अजय का स्वास्थ्य खराब रहता था,रोहित उसके घर आता जाता रहता था और इसके के चलते अजय अपनी पत्नी मनीषा के चरित्र पर शंका करने लगा था। अभियुक्त अजय मालवीय ने घटना दिनांक को अपनी पत्नी मनीषा के गले को नुकीली गुप्ती से काटकर उसकी हत्या कर दी और फिर रात्रि में ही अपने पिता भगवान सिंह के पास जाकर बताया कि उसने अपनी पत्नी मनीषा की हत्या कर दी है। जिसकी लाश उसके कमरे में पड़ी है।
इसके बाद अजय रोहित के घर गया और उसके दरवाजे पर लात मारी और जब रोहित के पिता बाहर आए तो उनके मुंह पर तलवार मारी दी। अजय के पिता ने अगले दिन सुबह घटनास्थल आरके होटल इटावा के सामने गली में स्थित अजय के घर गया तो वहां ताला लगा था और उसके द्वारा राम कन्या बाई(मकान मालकिन) और उसकी बहू मोना को बुलाकर बताया कि उसके पुत्र अजय ने अपनी पत्नी मनीषा की हत्या कर दी है। भगवान सिंह ने राम कन्या भाई से अजय के घर का ताला खोलने का अनुरोध किया, लेकिन चाबी उपलब्ध न होने के कारण भगवान सिंह ने ताला तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो वहां पर फर्श पर बिछे बिस्तर पर मनीषा की रक्त रंजित लाश पाई गई। पुलिस चौकी इटावा को घटना की सूचना दी गयी। प्रकरण की पूरी सुनवाई के बाद गवाहों के बयानों के आधार पर अजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकरण में कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक श्याम अंजना का विशेष सहयोग रहा। उक्त जानकारी एडवोकेट अशोक चावला द्वारा दी गयी।
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