धारा 138 में दोषी को 1,41,245 रुपए का प्रतिकर अदा करने का आदेश
धारा 138 में दोषी को 1,41,245 रुपए का प्रतिकर अदा करने का आदेश
देवास।न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में दोषी पाए गए सतीश पांचाल को 1,41,245 रुपए का प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, प्रतिकर नहीं अदा करने पर चार माह का सश्रम कारावास भी भुगतने की सजा सुनाई गई है।
देवास के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय श्रीमती किरण सिंह द्वारा पारित निर्णय में अभियुक्त सतीश पांचाल को 1,20,000 रुपए का ऋण परिवादी दिलीप बघेल से उधार लेने के बाद चेक के रूप में दिया गया था, जो बाउंस हो गया था। इसके बाद परिवादी ने आरोपी के खिलाफ धारा 138 के तहत मामला दर्ज करवाया। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे छह माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और चेक राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज जोड़कर कुल 1,41,245 रुपए का प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया।
यदि अभियुक्त उक्त राशि का प्रतिकर अदा नहीं करता, तो उसे चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से मनोज सोलंकी अभिभाषक और राकेश सोलंकी अभिभाषक ने पैरवी की है।
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