गांजा तस्करी मामले में आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास,अदालत ने सुनाया सख्त फैसला
गांजा तस्करी मामले में आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास,अदालत ने सुनाया सख्त फैसला
देवास।प्रभारी उप संचालक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि -अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनंाक 19.06.2021 को थाना नाहर दरवाजा के उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी छोटे कद का सावले रंग का जिसने क्रीम कलर की शर्ट व जिंस पहने हुए है बड़ वाले बाबा की दरगाह के पास अपने हाथ में सफेद रंग का झोला जिसमें गांजे जैसा मादक पदार्थ भरा है, किसी को बेचने की फिराक में खड़ा है यदि तत्काल कार्यवाही की जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। सूचना की तस्दीक हेतु पंच साक्षीगण को तलब कर मय पुलिस फोर्स, शासकीय वाहन, अनुसंधान सामग्री को लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुॅचने पर उक्त हुलिये का एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में सफेद रंग का झोला था, जिसे स्टॉफ की मदद से पकड़ा और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अय्युब पिता इब्राहिम खान आयु-35, निवासी-जोया कॉलोनी, मछली बाजार के पास मीठा तालाब का होना बताया था। तत्पश्चात् अभियुक्त अय्युब के कब्जे में रखे हुए सफेद रंग के झोले की तलाशी ली जिसमें हरे रंग की पन्नी में फूलदार, हरे कलीदार बीजयुक्त, नमीयुक्त मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ मिला, जिसका तौल किए जाने पर कुल वजन 2 किलो 520 ग्राम पाया गया। अभियुक्त का कृत्य धारा 8 सहपठित धारा 20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( ‘‘एन.डी.पी.एस. एक्ट‘‘) के अन्तर्गत दण्डनीय होने से मौके पर ही उसके कब्जे से मिले मादक पदार्थ गांजा को पंचानों के समक्ष विधिवत जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् मौके पर समस्त कार्यवाही कर मय अभियुक्त माल मशरूका लेकर थाने पर वापस आकर अपराध क्रमांक 222/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी व अन्य आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय विषेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट जिला देवास ( राजेन्द्र कुमार पाटीदार) द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त अय्युब खान पिता इब्राहिम खान, आयु 35 वर्ष, निवासी-जोया कॉलोनी, मछली बाजार के पास, मीठा तालाब, देवास को एन.डी.पी.एस.एक्ट.,1985 की धारा 20 (ख)(पप),(ब) सहपठित धारा 8(ग) में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्रीमती आषा शाक्यवार, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास, द्वारा की गई।
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