चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल का कारावास, 9.78 लाख प्रतिकर अदा करने का आदेश
चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल का कारावास, 9.78 लाख प्रतिकर अदा करने का आदेश
देवास। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अभियुक्त नसिरुद्दीन पिता मोहम्मद खॉन निवासी जामगोद रानी को एक साल के सश्रम कारावास और ₹9,78,162 का प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। प्रतिकर न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया है। यह मामला परिवादी अजयसिंह राणा द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें बताया गया कि अभियुक्त ने उनसे ₹6,98,650 का ऋण लिया था और बदले में चेक जारी किया था।
हालांकि बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने अदालत का रुख किया। न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए ₹9,78,162 का प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया। इस प्रकरण में परिवादी की और से अभिभाषक अशोक कुमार गुजराती एवं उनके. सहयोगी विरेन्द्रसिंह राणा के द्वारा पैरवी की गई है।
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