अवैध रूप से कट्टा रखने पर आरोपी को हुई सजा
देवास। जिला मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ ऊदल सिंह मौर्य ने बताया कि दिनांक 18 अप्रैल 2016 को आरक्षी केन्द्र औधोगिक क्षेत्र जिला देवास के उपनिरीक्षक पीडी यादव को इलाका भ्रमण के दौरान विकास नगर चौराहे पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बालगढ चौराहे पर रायसिंह नामक व्यक्ति अवैध रूप से देसी पिस्टल लिए खड़ा है। सूचना मिलने पर उन्होंने राहगीर पंचान दिनेश सोलंकी एवं जितेन्द्र पाण्डे को सूचना से अवगत कराया एवं उन्हें साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे,जहाँ अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगा पुलिस ने घेराबन्दी कर अभियुक्त को पकड़ा व उसकी तलाशी लेने पर पेन्ट में पीछे की ओर खोसी हुई एक देसी पिस्टल मिली जिसकी कोई अनुज्ञप्ति अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम रायसिंह पिता शंकरलाल बागरी निवासी पान्दा जागीर थाना भौंरासा जिला देवास का रहने वाला बताया। मौके पर ही पंचान के समक्ष अभियुक्त से उक्त पिस्टल जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत थाना वापस आकर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। प्रकरण में अवैध देसी पिस्टल की जांच करायी गई तथा अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी रायसिंह पिता शंकरलाल बागरी को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ऊदल सिंह मौर्य, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा प्रकरण का संचालन किया गया।
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