अभिभाषक संघ के चुनाव में राजनीतिक दलों या बाहरी लोगों की दखल बर्दाश्त नहीं- मुख्य निर्वाचन अधिकारी बापट

 


देवास। अभिभाषक संघ के चुनाव में जो भी उम्मीदवार अपने पक्ष में प्रचार के लिए राजनीतिक दलों अथवा बाहरी व्यक्तियों का सहारा लेगा अथवा आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाएगा। उसे निर्वाचन से पृथक करने के अतिरिक्त, राज्य अधिवक्ता परिषद को भी भविष्य के लिए पृथक से कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। यह स्पष्ट निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र बापट ने दिए है। बुधवार को चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया। जिसमे नामांकन 22 फरवरी तक करना होगा। जांच उपरांत वैद्य नामांकन सूची का प्रकाशन 24 फरवरी को किया जाएगा। नामांकन पर आपत्ति 27 फरवरी तक निर्वाचन अधिकारी को पेश करना होगी। फिर उन आपत्तियों पर सुनवाई 1 मार्च चुनाव समिति करेगी। नामांकन वापस लेने का आखरी दिन 4 मार्च रखा है। फिर बहुप्रतीक्षित चुनाव का मतदान और परिणामों की घोषणा 7 मार्च 2024 को ही देर रात तक होगी। समिति के श्री यार्दी ने 7 सुत्रीय आदर्श आचार संहिता नामांकन  फार्म 22 सूत्रीय निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी सभा को संबोधित करते दी। सदस्यों की जिज्ञासाओं को शांत किया। सभा का सफल संचालन श्री राम श्रीवास्तव ने किया। सभा को समिति के मिथिलेश सोनी, पूजा दाढ़,  शेर सिंह पटेल ने भी विभिन्न जानकारियां दी। समिति सदस्य वरिष्ठ  एड. एमएम मोदी, भगवान सिंह गुर्जर, आनंद अधिकारी उपस्थित थे। समिति में आज 5 अन्य अभिभाषक श्रेया चौबे, शालु ठाकुर, रंजन सेठिया, लिविष्का (निर्मला) योगी और शैलेंद्र सिंह कुशवाहा को जोड़ा गया है। उक्त जानकारी चुनाव सहायक गुड्डू सिरोलिया ने दी।

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