कब्रिस्तान(मरघट)क्षेत्र का मुद्दा गरमाया,धारा 144 लागू
देवास।आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से देवास के स्टेशन रोड स्थित विवादित स्थल एवं उसके आसपास के 100 मीटर क्षेत्र हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।बता दे कि एक दिन पहले रास्ता बनने को लेकर कार्यवाही का क्षेत्रवासियों और स्थानीय पार्षद ने विरोध किया था।जिसके बाद अधिकारियों को बेरंग लौटना पड़ा था।आज भी जानकारी अनुसार कुछ हलचल होनी थी,कुछ घटना घटे इससे पहले प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।
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