पॉक्सो एक्ट की धारा में बरी

 

देवास।प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपित को धारा 376,376(1),376(2)k376N(2) 450, 506 व पॉस्को एक्ट की धारा 3 व 4 के आरोपों से अशोक बछनिया पिता चम्पालाल दोषमुक्त किया गया है। फरियादी द्वारा महिला थाना देवास पर दिनांक 13.4.2022 आरोपी के विरुद्ध धारा में अपराध पंजीबद्व करवाया गया था। अपराध दर्ज होने के बाद प्रकरण को न्यायालय ने प्रस्तुत किया गया। विचारणीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की और से 7 गवाहों को प्रस्तुत किया,किन्तु आरोपित अशोक बछनिया  को आरोपो से माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय पॉस्को न्यायालय देवास ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया,सभी में धाराओं दोषमुक्त किया।बचाव पक्ष की और पैरवी अभिभाषक श्वेतांक राज शुक्ला,अभिभाषक जय राय ने की तथा उनके सहयोगी विष्णु मालवीय,आयुष महाजन ने उक्त जानकारी प्रदान है।

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