भय्यु,रोहित,नयन,संदीप को किया जिलाबदर
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 04 आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें भय्यु उर्फ नवाब पिता शहीद खां उम्र 38 साल निवासी कन्नौद, रोहित पिता सुदेश सांगते उम्र 28 साल निवासी बिहारीगंज देवास, नयन पिता श्रवण देवड़ा उम्र 23 साल निवासी खातेगांव और संदीप उर्फ भोला पिता रायसिंह सेंधव उम्र 22 साल निवासी खुटखेड़ा को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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