न्यायालय का फैसला:अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को सजा
देवास। प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 06.08.2017 उपनिरीक्षक अनिल चाकरे को मुखबिर से सूचना मिली कि संतोष राठौर जो एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थेली में मादक पदार्थ गांजा लेकर शब्बीर खा के घर के पास तिराहा पर बैठा है । मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुच कर देखा तो मुखबिर के बताये हुलिया के अनुसार वह व्यक्ति दिखा तो हमराही फोर्स व पंचान की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम संतोष पिता हरिप्रसाद राठौर उम्र 50 साल निवासी वार्ड न. 9 सतवास का बताया। संदेही संतोष की विधिवत तलाषी उपनिरीक्षक अनिल चाकरे द्वारा लेने पर थैली के अन्दर पलीथीन की थैली के मुह सुतली से बंधी मिली जिसमें मादक पदार्थ होना पाया। संदेही संतोष राठौर से पूछने पर मादक पदार्थ गांजा होना बताया। संतोष राठौर की कब्जे वाली थैली में मिली पलीथीन थैली खोलकर देखा हमराही फोर्स एवं पंचानो ने भी देखा सुंघा व माचिस की तिली से जलाकर देखा तो तिखी गंधा मादक पदार्थ गांजा होना पाया। फिर आरोपी के कब्जे से मिले मादक पदार्थ गांजा को वजन किया गया तो 9 किलो 800 ग्राम होना पाया गया तथा उसमें से 100-100 ग्राम के दो सेम्पल जांच हेतु निकाले गये। अभियुक्त का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय होने से मौके पर मिले मादक पदार्थ गंाजा को विधिवत जप्त कर पंचनामा बनाया गया। तथा अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया। सभी आवष्यक कार्यवाही पूर्ण कर थाने वापस आकर आरोपी संतोष के विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त संतोष पिता हरिप्रसाद उम्र 56 वर्ष निवासी वार्ड न0 9 सतवास जिला देवास को धारा 8(ब)/20(इ)(पप)(ठ),29 एन.डी.पी.एस एक्ट भादंसं में 06 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 25,000/-रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति आशा शाक्यवार अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं जगजीवनराम सवासिया, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा की गई।
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