बुरी नियत से पकड़ा था महिला का हाथ,कोर्ट ने सुनाई सजा
देवास। प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया,जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी 2017 को पीड़िता महिला ने थाना खातेगांव पर आकर रिपोर्ट लिखायी कि उसका पति बस में ड्रायवरी करता है जो तीन चार दिन में घर आते है। बस का कंडक्टर गोपाल दोपहर में 1.00 बजे करीब घर आया और गेट बजाया उस समय मैं घर पर अकेली थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो गोपाल था, जिसने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारा पति घर पर नही है और मेरा हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया। मैंने धक्का देकर गेट बन्द कर लिया। जब मेरा पति लौटकर आया तो मैंने उन्हें घटना बतायी। घटना की रिपोर्ट खातेगांव थाने पर दर्ज की गई।
न्यायिक मजिस्टेट, प्रथम श्रेणी तहसील खातेगांव, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी गोपाल पिता सुखदेव राठौड़,निवासी ग्राम सुन्द्रेल, जिला देवास को धारा 354 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 354 (क) भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रईस शेख, एडीपीओ जिला देवास द्वारा की गई
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