न्यायालय का फैसला:आरिफ और शकील को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना

देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणीक द्वारा बताया गया की थाना बी.एन.पी. में दिनांक 29.05.2020 को दिन में 2.30 बजे फरियाद अकबर भाई अब्बास के साथ अभियुक्त आरिफ पिता काशम खां की बहन शहनाज के साथ घर के पास की नाली में कचरा व मिट्टी डालने की बात को लेकर मारपीट हुई थी। इसी बात की रिपोर्ट लिखाने फरियादी अकबर अपने भाई अब्बास को अपनी मोटरसाईकल में बैठाकर थाना बी.एन.पी. ले जा रहा था मोटरसाईकल फरियादी अकबर चला रहा था तथा अब्बास पीछे बैठा था लगभग 3.30 बजे मक्सी चौराहा पहुंचने पर लौडिंग पिकअप वाहन को अभियुक्त आरिफ चलाता हुआ आया और ओवरटेक किया पिकअप में क्लिनर साईड पर खिड़की की तरफ अभियुक्त शरीफ बैठा था एवं बीच में अभियुक्त इरशाद बैठा था अभियुक्तगण बोले कि इनको यही निपटा दो तथा आरिफ ने अपनी पिकअप को धीमी कर पीछे से जान से मारने की नियत से फरियादी अकबर पिता सिकन्दर एवं अब्बास के उपर पिकअप गाड़ी चड़ा दी जिससे अकबर तथा अब्बास को गंभीर चौंट आई थी तथा अब्बास कि मृत्यु हो गई थी। सूचना पर थाना बी.एन.पी के द्वारा अपराध कमांक 257/2020 का अपराध धारा 302, 307, 34भा. द.सं. पर पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास द्वारा अभियुक्तगण आरिफ पिता काशम खां उम्र 34 वर्ष तथा शकील उर्फ शरीफ पिता काशम खां उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सियापुरा जिला देवास म.प्र. को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास 10,000/- रूपये जुर्माना तथा धारा 307 में दस वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक  मनोज श्रीवास तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज निगम के द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोर्हरीर श्याम आंजना का विशेष सहयोग रहा।

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