हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा



देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणीक द्वारा बताया गया की ग्राम ईश्वरखेडी के चौकीदार विकम को दिनांक 07.05.2021 को सुबह सूचना मिली कि उसके गांव के नाथू पिता थावरजी बलाई के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति, उम्र लगभग 18से 20 वर्ष का शव जो अर्द्धककाल अवस्था में पड़ा है। मृतक ने काले रंग का शर्ट पहना है तथा निले रंग कि जिन्स पहनी है। उक्त सूचना पर थाना बरोठा जिला देवास पर मर्ग कमांक 23/2021 धारा 174 जा.फौ, का पंजीबद्ध कर मर्ग जांच व में लिया। मर्ग जांच के दौरान राजेश पिता रतनसिंह निवासी - ग्राम टिनोनिया ने अज्ञात मृतक कि शिनाख्ती शर्ट, पेंट, कड़ा एवं बाली से पुत्र रोहित भिलाला उम्र 20 वर्ष के रूप में की गई। मृतक के पिता ने बताया की दिनांक 04.05.2021 के शाम 5.30 बजे के लगभग उसके पुत्र रोहित भिलाला को बब्लु भिलाला एवं लाखन ढोली निवासीगण ग्राम टिनोनिया के ग्राम सिहाना से मोटरसाईकल पर बैठाकर ले गये। शाम 8.00 के लगभग मृतक रोहित ने उसकी पत्नी को फोन लगाकर बताया की बबलू और लाखन उसके कमरे पर टिनोनिया लेकर आये हैं। इसके बाद रोहित का मोबाईल बंद हो गया था। मृतक के पिता ने बताया की बबलू कि साली सजना को रोहिल के द्वारा भगाकर ले जाने से बबलू द्वारा रोहित से द्वेष रखना तथा इसी कारण बबलू एवं लाखन के द्वारा रोहित को मारकर उसकी हत्या करना बताया। 

उक्त मर्ग जांच पर आरोपीगण 1. बबलू पिता रमेश मिलाला, 2 लाखन पिता मनोहर ढोली निवासीगण ग्राम टिनोनिया द्वारा सिर में चौट पहुंचाकर हत्या करना तथा साक्ष्य छिपाने कि नियत से मृतक के शव को खेत में फेंकना पाया गया। जिस पर से दोनो आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना बरोठा पर अपराध कमांक 196/2021 अन्तर्गत धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचक निरीक्षक पतिराम डावरे के द्व ारा सम्पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय मे अभियुक्त बबलू पिता रमेश भिलाला कि आयु घटना दिनांक के समय 18 वर्ष से होने के कारण अभियुक्त बबलू को बाल अपचारी मानते हुए बाल अपचारी का अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड देवास के समक्ष थाना प्रभारी बरोठा को आदेशित किया गया था। 

इसके पश्चात न्यायालय में अभियुक्त लाखन पिता मनोहर ढोली के विरूद्ध धारा 302, 34 भा.द.वि. के प्रकरण मे विचारण किया गया था। उक्त प्रकरण में माननीय श्रीमती सोनल पटेल द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवास द्वारा अनियुक्त लाखन पिता मनोहर ढोली उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम टिनोनिया थाना बरोठा जिला देवास म.प्र. को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास तथा 2,000/- रूपये जुर्माना तथा अर्थदण्ड न देने कि दशा में छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणीक के द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोहरीर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।

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