रास्ते को लेकर विवाद प्रकरण में दो आरोपियों को सजा
देवास। विजयागंज मंडी थाने के अन्तर्गत सुनवानी गोपाल खजुरिया परमार में दिनांक 9/2/2021 को फरियादी व आरोपीगण के मध्य रास्ते को लेकर लड़ाई हुई थी,जिसमे चोट आने के तथ्य प्रमाणीत होने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति सोनल पटेल साहब ने दिनांक 20/12/2023 को दिये निर्णय में आरोपी मनोज पाटीदार व प्रवीण पाटीदार को के धारा 326 भादवि के अपराध में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास 2000-2000 अर्थ दण्ड व धारा 324 भादवि के अपराध में 1 वर्ष का कारावास 1000-1000 अर्थ दंड से दंडित किया।अर्थ दंड के व्यतिक्रम पर कारावास भुगतना होगा आरोपी महेन्द्र पाटीदार व कमल सिंह पाटीदार को धारा 323 भादस के अपराध में 3 माह साधारण कारावास 500 अर्थ दंड से दंडित किया। शासन की ओर से सफल अभियोजन अधिकारी(शासकीय अभिभाषक) मनोज श्रीवास ने पेरवी की जिसमे कोर्ट मुंशी रमेश बर्डे का भी सहयोग।
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