राज्य स्तरीय उड़न दस्ता एवं देवास आबकारी की अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही

 


दस प्रकरण  पंजीबद्ध किए गए

देवास - राज्य स्तरीय उड़न दस्ता एवं देवास आबकारी द्वार संयुक्त रूप से मदिरा का अवैध रुप से निर्माण , संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध बागली विधान सभा क्षेत्र के आबकारी वृत्त  बागली अ एवं ब  में चापड़ा,बागली, डेरी , बोरी एवं बजरंग गढ़  में संयुक्त कार्यवाही की गई जिसमें 20 पाव देशी मदिरा प्लेन 155 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा एवं 5500 किलो ग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। लाहन को मौके पर विधिवत् नष्ट किया गया जिसमें 10 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। कार्यवाही में जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 307500 रूपए है।
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी  बीएम सिरसवार , जहांगीर खान राज्य स्तरीय उड़न दस्ता भोपाल  आबकारी उपनिरीक्षक बी पी  सूर्यवंशी, प्रेम यादव, विजय कुचेरिया,उमेश स्वर्णकार  मुख्य आरक्षक  विष्णु प्रसाद कालोसिया, राजाराम रैकवार आरक्षक गोविन्द,अशोक सेन,विकास गौतम, सनत ओझा, अरविंद जिनवाल, संगीता यादव,,आशीष गुप्ता सम्मिलित थे। 

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