नाक काटने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
देवास-जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि फरियादी ग्राम बीजलगांव में रहती हैं तथा मजदूरी करती है, उसके घर में एक लड़का व एक लड़की है। दिनांक 4 अप्रैल 2021 को आरोपी धर्मेन्द्र पंवार उसके घर आया था, जिसके साथ वह पूर्व में मजदूरी करने गयी थी। धर्मेन्द्र ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोला तो उसने जाने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर धर्मेन्द्र ने उसके साथ मारपीट की थी। दिनांक 8 अप्रैल 2021 को दिन में जब वह और उसकी मां, घर पर नहीं थे, तो धर्मेन्द्र उसकी लड़की जिसकी उम्र ढाई वर्ष का अपहरण कर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट फरियादी की मां ने, थाने में की थी। धर्मेन्द्र की पुलिस तलाश कर रही थी, तो धर्मेन्द्र उक्त दिनांक को सुबह, लड़की को लेकर उसके घर आया और उसे साथ चलने के लिए बोला तथा मना करने पर आरोपी धर्मेन्द्र ने फरियादी को पकड़कर, अपने दांत से, फरियादी की नाक काट दी। फरियादी चिल्लाई तो उसकी मां और आस-पास के लोग आ गये व आरोपी धर्मेन्द्र को रोक लिया तथा पुलिस को सूचना कर दी तो पुलिस मौके पर आकर फरियादी को नेमावर अस्पताल ले गयी जहां उसका इलाज चल रहा है। दिनांक 9 अप्रैल 2021 को रात्रि 12ः25 बजे अनुसूचित जाति की सदस्य फरियादी ने पुलिस थाना नेमावर में इस आशय की देहाती नालसी दर्ज करायी। थाने में अपराध क्रमांक 100/21 में धारा 324 भादवि व धारा 3(1)(द),3(1)(ध) एवं 3(2)(वीए) एससी एसटी एक्ट में अपराध दर्ज किया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण अधिनियम) जिला देवास द्वारा दिनांक 28.10.2021 को निर्णय पारित कर अभियुक्त धर्मेन्द्र पंवार जाति कलोता उम्र 35 साल निवासी ग्राम बजगांव, थाना खातेंगांव जिला देवास को धारा 324 भादवि व 3(2)वीए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,1989 के अपराध में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 25500/-के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अतुल कुमार पण्ड़या, विशेष लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर प्रधान आरक्षक क्रमांक 527 गोपीकिशन बड़ोले का विषेष सहयोग रहा।
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