दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,मरते दम तक जेल में रहेगा
देवास।प्रभारी उपसंचालक अभियोजन, देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया गया कि अभियोक्त्री(पीड़िता) गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 5 वी पढ़ती है। अभियोक्त्री के स्कूल और घर के रास्ते पर गांव के कालूसिंह पिता घासीराम का मकान है। करीब एक माह पूर्व रास्ते में अभियोक्त्री को कालूसिंह मिला था। उसने अभियोक्त्री से बोला कि छोरी मेरे साथ घर पर चल तेरे से थोड़ा काम है। तो अभियोक्त्री उसके साथ उसके घर पर चली गई थी। कालूसिंह अकेला रहता है उसके घर पर कोई नही है उसने उसका घर का दरवाजा बन्द करके अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोक्त्री चिल्लाने लगी तो उसने अभियोक्त्री का मुंह दबा दिया था और दुष्कर्म करने के बाद उसने अभियोक्त्री को 10 रूपये दिये थे और बोला था कि किसी को मत बताना अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा फिर उसके बाद 2-3 बार ओर अभियोक्त्री को कालूसिंह उसके घर पर लेगया और उसके साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया था। करीब 8 दिन पहले भी शाम करीब 5 बजे कालूसिंह ने उसके घर पर अभियोक्त्री को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। हर बार कालूसिंह अभियोक्त्री को 10 रूपये दे देता था। अभियोक्त्री ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई तथा अपने माता पिता और परिजन के साथ थाने टोंकखुर्द पर रिपोर्ट लेखबद्ध करायी। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला देवास द्वारा दिनांक 22-09-2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त कालूसिंह पिता घासीराम को धारा 5(एम्)/6 सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट (भा.दं.सं की धारा 376 एबी), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट (भा.दं.सं की धारा 376 (2)(एन)) में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक व 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं 506 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
https://youtu.be/ekUMgOmLC74
टिप्पणियाँ