लापरवाही से गाड़ी चलाना पड़ा महंगा

 

चालक को 6 माह का कारावास व जुर्माना

देवास।प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 26 नवम्बर 2016 को रात्रि 12.15 बजे मधुमिलन चौराहे पर बस पकड़ने के लिये खड़े व्‍यक्ति (सुबोध) को इन्‍दौर तरफ से आ रहे मोटरसायकल के चालक योगेश ने टक्‍कर मार दी जिसके कारण सुबोध का पैर टूट गया, तुरन्‍त सुबोध को उसके साथी एमजी अस्‍पताल लेकर गए। डॉक्‍टरों ने इलाज प्रारंभ करने के साथ थाने पर एक्‍सीडेंट की सूचना दी। प्रकरण थाना औ.क्षेत्र मैं दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया तथा अन्‍य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्‍त अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया।

 प्रकरण में न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास द्वारा दिनांक 15 सितंबर 2022 को निर्णय पारित कर चालक योगेश उम्र 51 वर्ष निवासी 73, मुखर्जी नगर, देवास धारा 338 भादंसं में 6 माह  का कारावास व 5,00/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया तथा आहत को दुर्घटना में हुई क्षति के लिए 2000/- रूपये प्रतिकर राशि दिये जाने का आदेश दिया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सैयद शमशुन निशा अली, एडीपीओ द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक आलोक कानूनगो का विशेष सहयोग रहा।


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