जंगल से काट कर लाता था चंदन व सागवान की लकड़ी

 



9 साल पहले घर पर लकड़ी सहित धराया था, प्रकरण में न्यायालय ने दिया एक वर्ष का कारावास

देवास।प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी  राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 24 अप्रैल 2013 को थाना कोतवाली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अब्दुल जब्बार खॉन को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी सिद्दीक शाह निवासी कब्रिस्तान के पीछे वारसी नगर देवास में हमराह फोर्स के साथ उसके निवास स्थान पर दबिश दी तो वहॉ पर सिद्दीक शाह औजारों से चंदन की लकडी छील रहा था, पास ही सागवान का पेड़ कटा हुआ था। चंदन व सागवान की लकड़ी का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। चन्दन व सागवान की लकड़ी जंगल से अवैध रूप से काटकर लाना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं 379 भा.दं.स. का अपराध प्रथम दृष्टि में पाये जाने पर चंदन की लकड़ी के छिलके 2 किलो ग्राम सागवान के झाड के सात टुकडे आदि जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी सिद्दीक शाह पिता सुल्तान शाह को धारा 26 वन अधिनियम के तहत दोषी पाते हुये भादवि में 6 माह का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 379 भा.द.सं. में दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन प्रहलाद घाटिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर प्रधान आरक्षक कमल कुशवाह का सहयोग रहा।

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