चेक बाउंस प्रकरण में दोषी को एक वर्ष का सश्रम कारावास
देवास। चेक बाउंस के प्रकरण में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, देवास द्वारा दोषी को सजा सुनाई गई। अधिवक्ता विक्रम धिंगान ने बताया कि परिवादी रचित पिता जयपाल राजानी निवासी देवास द्वारा अकील पिता मम्मू उर्फ मामू खा मेवाती के विरूद्ध रू. 8,00,000/- के चेक बाउंस का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चेक राशि रू. 8,00,000/- एवं उस पर 3,00,000/- रूपए इस प्रकार कुल 11,00,000/- प्रतिकर की राशि दिलवाए जाने का निर्णय दि. 12/09/2022 को पारित किया गया। परिवादी की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता रघुवीर यार्दी,अधिवक्ता लोकेंद्र सिंह झाला एवं रूपेश कपूर ने की।
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