भोपाल से मिले आदेश का क्या देवास में होगा पालन..?
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के स्कूल बैग वजन की सीमा तय की गई
देवास। देवास के जिला शिक्षा विभाग की कार्यशैली से सभी भलीभांति परिचित हैं।इस विभाग के होने या ना होने से किसी को भी कोई खास असर पढ़ता हुआ आज तक नहीं दिखाया दिया है।आपने शांत और सुस्त रवैए के चलते इस विभाग ने कभी भी अपनी सक्रियता दर्ज नहीं कराई है।साल भर अपने केबिन में बैठकर अधिकारी इस विभाग का संचालन करते हैं। यही कारण है कि देवास में शिक्षा माफिया इतना फल फूल गया है कि शिक्षा को लेकर उठने वाली समस्या को तुरंत दबा दिया जाता है। शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्या को लेकर जिले के आला अधिकारी भी हमेशा मौन धारण कर लेते हैं। ऐसे कई अभिभावक है जिन्होंने समय-समय पर कई प्राइवेट स्कूलों की कंप्लेंट दर्ज कराई लेकिन आज तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। यदि बात की जाए विभाग के अपने ही भोपाल स्थित कार्यालय के आदेशों का पालन करने की तो इन आदेशों का पालन भी विभाग सही रूप से करवाने में हमेशा विफल ही रहा है।
स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी 2022 के परिपालन में मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय और अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के स्कूल बैग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में कक्षा और उसके अनुसार बच्चों के स्कूल बैग का वजन की सीमा निर्धारित की गई है यह आदेश 29 अगस्त 2022 को जारी किए गए थे। आदेश में जिला स्तर पर भी इस आदेशों का पालन करने को लेकर समय सीमा का निर्धारण कर जांच के आदेश दिए गए है साथ ही साथ गृह कार्य सहित कई विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हुए बातों का उल्लेख किया गया है।
लेकिन आज 2 दिन होने के बाद भी देवास जिला शिक्षा अधिकारी व विभाग द्वारा इस विषय को संज्ञान में लेने की कोई सूचना प्राप्त नही हुई है और ना ही इस आदेश का पालन करने हेतु जिला स्तर पर कोई आदेश निकाले गए है।
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