शहर में कोलाहल की रोकथाम के लिए डीजे संचालकों पर कार्यवाही


शहर में कोलाहल की रोकथाम के लिए डीजे संचालकों पर कार्यवाही

देवास- पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये थे । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया के द्वारा नियम विरूद्ध डीजे बजाने पर आयोजकों और डीजे संचालकों 1. रोहन पिता गोकुलसिंह तंवर निवासी ग्राम स्याना तह. सांवेर जिला इंदौर 2.अजय दायमा पिता रामप्रकाश निवासी क्षिप्रा जिला इंदौर के विरुद्ध अपराध क्रं. 1239/ 2024 धारा 223 बीएनएस एवं 7/ 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रणण अधिनियम एवं 182क(4), 179(1) एमव्ही एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपियों से डीजे जप्त किया गया।उक्त आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर अर्थदण्ड से दण्डित करवाने हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया । आरोपियों को नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई ।

सराहनीय कार्य-उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया, उनि गोविन्द बड़ोलिया थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास की सराहनीय भूमिका रही।


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