हाईकोर्ट का आदेश: ग्रीन बेल्ट से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस


हाईकोर्ट का आदेश: ग्रीन बेल्ट से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस

देवास।हाईकोर्ट इंदौर ने इंदौर-भोपाल बायपास मार्ग (रसूलपुर) पर स्थित ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम को आदेश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 15 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा और यदि भूमि स्वामी स्वेच्छा से निर्माण नहीं हटाता, तो निगम की टीम कार्रवाई करेगी। कार्रवाई से पहले जिलाधीश द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और विभिन्न विभागों की एक टीम गठित की जाएगी, जिसमें नगर निगम, लोनिवि और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिसे डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने कहा कि ग्रीन बेल्ट पर कोई भी निर्माण शासन के नियमानुसार अवैध होता है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और हम उन निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही करेंगे।


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