चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त किया
चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त किया
देवास।जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त शिव अग्रवाल को दोषमुक्त कर दिया। परिवादी ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने तीन लाख रुपए का चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया। जबकि अभियुक्त ने परिवादी को पहले ही राशि लौटा दी थी फिर भी दस्तावेजों के आधार पर राशि लोटने के पश्चात भी झूठा परिवाद प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने समस्त सबूत के आधार पर अभियुक्त को धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया। इस मामले में अभियुक्त की पैरवी अधिवक्ता हर्षित गाँवशिंदे और देवेंद्र सिंह व्यास व सहयोगियों ने की।
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